उत्तराखण्ड

बेरोजगारों को मिली राहत, एलटी भर्ती में लगी रोक उच्च न्यायालय ने हटायी

Neerajtimes,comनैनीताल:- एलटी भर्ती पर लगी रोक नैनीताल उच्च न्यायालय ने हटा दी है। उच्च न्यायालय ने यूके एसएससी के एक्सपर्ट की राय को महत्व दिया।
उच्च न्यायालय ने हिंदी, फिजिकल एजुकेशन, सामाजिक विज्ञान की काउंसलिंग पर लगी रोक हटा दी।उच्च न्यायालय ने यूकेएसएसएससी के एक्सपर्ट की राय को सही माना। कोर्ट जाने वाले अभ्यर्थियों को कोई राहत नहीं मिल पाई है। आपको बता दें कि कुछ सवालों को लेकर परीक्षार्थी उच्च न्यायालय गए थे।

Related posts

अभिजीत चक्रवर्ती ने एसबीआई कार्ड के नए एमडी एवं सीईओ का कार्यभार ग्रहण किया

newsadmin

जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जनपद स्तरीय अधिकारियों को विद्यालयों में छात्र-छात्राओं का मार्गदर्शन करने के निर्देश दिए हैं

newsadmin

जिलाधिकारी रीना जोशी ने आंवलाघाट-रामगंगा पंपिंग पेयजल योजना का स्थलीय निरीक्षण कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए

newsadmin

Leave a Comment