उत्तराखण्ड

बेरोजगारों को मिली राहत, एलटी भर्ती में लगी रोक उच्च न्यायालय ने हटायी

Neerajtimes,comनैनीताल:- एलटी भर्ती पर लगी रोक नैनीताल उच्च न्यायालय ने हटा दी है। उच्च न्यायालय ने यूके एसएससी के एक्सपर्ट की राय को महत्व दिया।
उच्च न्यायालय ने हिंदी, फिजिकल एजुकेशन, सामाजिक विज्ञान की काउंसलिंग पर लगी रोक हटा दी।उच्च न्यायालय ने यूकेएसएसएससी के एक्सपर्ट की राय को सही माना। कोर्ट जाने वाले अभ्यर्थियों को कोई राहत नहीं मिल पाई है। आपको बता दें कि कुछ सवालों को लेकर परीक्षार्थी उच्च न्यायालय गए थे।

Related posts

जन्म मृत्यु पंजीकरण के अंतर्गत समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई

newsadmin

मुख्य सचिव ने प्रदेश में अग्निशमन सेवाओं में सुधार के सम्बन्ध में बैठक ली

newsadmin

सेलाकुई क्रिकेट टूर्नामेंट (छठा संस्करण) टूर्नामेंट का आयोजन किया

newsadmin

Leave a Comment