उत्तराखण्ड

अपर जिलाधिकारी श्री पी0एल0 शाह के दिशा-निर्देशन में मदिरा की दुकानों की निविदाओं को खोला गया

हरिद्वार: अपर जिलाधिकारी श्री पी0एल0 शाह(प्रशासन) के दिशा-निर्देशन में बृहस्पतिवार को कलक्ट्रेट सभागार में उत्तराखण्ड शासन आबकारी अनुभाग की अधिसूचना दिनांक 22 मार्च,2023 एवं उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली-2023 में दी गयी व्यवस्था के क्रम में वर्ष 2023-24 की शेष अवधि हेतु मदिरा की फुटकर दुकानों(सी0एल0-5 सी(देशी शराब व वीयर) एवं एफ0एल0-5 डी(विदेशी मदिरा एवं वीयर) के लिये आमंत्रित निविदाओं को खोला गया।
टेण्डर प्रक्रिया के तहत विदेशी मदिरा दुकान-लक्सर फ्लाई ओवर तथा देशी मदिरा दुकान-सब्जीमण्डी, पूर्वावली, डाटपट्टी तथा लक्सर स्टेशन रोड के लिये कुल 17 आवेदन प्राप्त हुये थे, जिनमें से सबसे अधिक राजस्व प्राप्त होने के आधार पर विदेशी मदिरा दुकान-लक्सर फ्लाई ओवर को श्री दीपक कुमार निवासी फेरूपुर रामखेड़ा हरिद्वार को, देशी मदिरा दुकान-सब्जीमण्डी को श्री राजू निवासी खंजरपुर रूड़की हरिद्वार को, पूर्वावली दुकान को श्रीमती सोनिका कटारिया निवासी खाताखेरी हरिद्वार को, डाटापट्टी दुकान को श्री अनुज कुमार निवासी बेहडकी सैदाबाद भगवानपुर को तथा दुकान लक्सर स्टेशन रोड को श्री शिव कुमार निवासी भलस्वागाज झबरेड़ा हरिद्वार के नाम पारदर्शिता के साथ सभी नियमों का पालन करते हुये आवंटित की गयी।
इस अवसर पर जिला आबकारी अधिकारी श्री प्रभा शंकर मिश्र, आबकारी निरीक्षक श्री संजय सिंह रावत, आबकारी निरीक्षक रूड़की श्री वीरेन्द्र कुमार जोशी, निविदादाता, उनके प्रतिनिधि सहित सम्बन्धित कार्मिक उपस्थित थे।

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