नगर निगम ने हाउस टैक्स जमा न करने पर दो हजार लोगों को नोटिस भेजा है। इनमें किसी पर दो साल का तो किसी पर एक साल का बकाया है। यदि समय रहते टैक्स जमा नहीं किया गया तो जुर्माने के साथ निगम टैक्स वसूलेगा।
पिछले नगर चुनाव से पहले नगर निगम का सीमांकन किया गया तो 20 वार्ड से बढ़कर यह संख्या 40 हो गई। यहीं नहीं आबादी भी करीब सात गुना हो गई। निगम में जो नए वार्ड बने हैं, उन्हें हाउस टैक्स छूट प्रदान किया गया है। 50 रुपये से लेकर 10 हजार रुपये तक हाउस टैक्स लगता है। कुछ ऐसे लोग हैं जो मकान का रकबा कम दिखाकर टैक्स जमा कर रहे हैं।
आवास विकास में करीब 20 पीजी यानी पेइंग गेस्ट हाउस संचालित हैं। इस तरह निगम के सभी वार्डों में पीजी संचालित हैं। इनमें कई ऐसे पीजी भवन हैं, जिन्हें कामर्शियल नहीं दिखाया गया है और टैक्स चोरी कर रहे हैं। ऐसे में पीजी भवनों का सर्वे कराया जाएगा।