उत्तराखण्ड क्राइम

उत्तराखंड के पूर्व पुलिस महानिदेशक बीएस सिद्धू की गिरफ्तारी पर हाई कोर्ट ने रोक लगाई

हाई कोर्ट ने वन भूमि पर कब्जा करने व अवैध रूप से पेड़ काटने के आरोपित पूर्व पुलिस महानिदेशक बीएस सिद्धू की गिरफ्तारी पर शुक्रवार को रोक लगा दी। सिद्धू ने अपनी याचिका में कहा है कि इसी आरोप में उनके विरुद्ध 2013 में भी मुकदमा हुआ था, जो विचाराधीन है और फिर उसी मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है।

नियमानुसार एक आरोप के लिये दो मुकदमे दर्ज नहीं किये जा सकते। ऐसे में 23 अक्टूबर को उनके विरुद्ध दर्ज मुकदमे को निरस्त किया जाय। पूरे मामले को सुनने के बाद वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय मिश्रा की एकलपीठ ने सिद्धू की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए उनसे जांच में सहयोग करने के लिए कहा है। सरकार से एक आरोप में दो बार मुकदमा दर्ज करने पर स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा है। अगली सुनवाई 16 नवंबर को होगी।

Related posts

जिलाधिकारी श्री विनय शंकर पाण्डेय की अध्यक्षता में वनाग्नि प्रबन्धन योजना के सम्बन्ध में बेठक आयोजित हुई

newsadmin

इमार्टिकस लर्निंग: डेटा साइंस और एनालिटिक्स प्रोग्राम का 200वाँ बैच शुरू किया

newsadmin

सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेगी भाजपा: चौहान

newsadmin

Leave a Comment