राष्ट्रीय

राजस्थान शिक्षक संघ ने शिक्षा मंत्री को भेजा ज्ञापन

neerajtimes.comसिरोही(राजस्थान) – राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील के प्रांतीय मुख्य महामंत्री धर्मेंद्र गहलोत ने राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एवं शिक्षा मंत्री बीड़ी कल्ला को ज्ञापन भेजकर शिक्षकों द्वारा अपने ही स्नातक संकाय में अतिरिक्त विषय में योग्यता अभिवृद्धि पर पदोन्नति हेतु अपात्र मानने वाले निदेशक माध्यमिक शिक्षा के आदेश का संगठन ने पुरजोर विरोध करते हुए ऐसे आदेश को अविलंब निरस्त किए जाने की मांग की

मीडिया प्रभारी गुरुदीन वर्मा के अनुसार संघ प्रगतिशील के मुख्य महामंत्री धर्मेंद्र गहलोत ने राज्य सरकार को भेजे ज्ञापन में बताया है कि शिक्षकों एवं प्रयोगशाला सहायकों द्वारा अपनी शैक्षणिक योग्यता में वृद्धि कर अतिरिक्त विषय में स्नातक के तीनों वर्षों के सभी प्रश्न पत्रों को एक साथ परीक्षा देकर विश्वविद्यालय से अतिरिक्त विषय में योग्यता प्राप्त की जाती है योग्यता अभिवृद्धि को प्रोत्साहन देने की बजाय इस तर्कहीन आदेश से शिक्षक वर्ग हतोत्साहित हुआ

शिक्षक द्वारा अपने ही संकाय संबंधित विषयो में ही अतिरिक्त विषय की योग्यता अभिवृद्धि की जा रही है  जिससे कार्मिक अपनी पदोन्नति के अवसर अपने ही संकाय में प्राप्त करने हेतु अध्ययन करता है अतः शिक्षा विभाग समान संकाय में अतिरिक्त विषय अर्जित करने वाले शिक्षकों की पदोन्नति को जारी रखते हुए कार्मिकों को प्रोत्साहित करें तथा संबंधित संकाय में अर्जित अतिरिक्त विषय में पदोन्नति प्रदान की जानी चाहिए? शिक्षकों की कड़ी मेहनत के फलस्वरुप विश्वविद्यालय से नियमानुसार प्राप्त अतिरिक्त विषय की पदोन्नति मैं लाभ नहीं देने के हतोत्साहित करने के आदेश का संगठन ने विरोध करते हुए सरकार से मांग की है कि शिक्षकों को प्रोत्साहन करते हुए पदोन्नति के अवसर जारी किए जाए.

राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एवं यशस्वी शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला  ने हाल ही आदेश जारी कर वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता पदोन्नति के अवसर प्रदान करने हेतु शिक्षक एवं विद्यार्थी हित में विभिन्न संकाय के विषयो में स्नातकोत्तर योग्यता धारी शिक्षकों को राहत प्रदान करते हुए पदोन्नति हेतु स्वीकृति प्रदान की है।उसी अनुसार ऐसे तृतीय श्रेणी शिक्षकों को भी जिन्होंने अतिरिक्त विषय में योग्यता अर्जित कर ली है उन्हे एक निश्चित तिथि एवं अवधि अनुसार वरिष्ठ अध्यापक पदोन्नति हेतु पात्र मानते हुए पदोन्नति प्रदान की जाए।

वरिष्ठ अध्यापक अपने वर्तमान संकाय से भी भिन्न संकाय में जैसे कला, विज्ञान, वाणिज्य वर्गो में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करके भी पदोन्नति हेतु पात्र होते हैं, जबकि तृतीय श्रेणी अध्यापक अपने वर्तमान संकाय में ही अतिरिक्त विषय में विश्वविद्यालय के नियमानुसार तीनों वर्षों का एक साथ अध्ययन कर योग्यता अर्जित करता आया है । समान विषय एवं समान संकाय में अतिरिक्त योग्यता वाले  तर्कहीन आदेश द्वारा पदोन्नति से वंचित नहीं किया जा सकता।  ऐसे सभी पात्र शिक्षकों को पदोन्नति के अवसर प्रधान करने की संगठन  ने राज्य सरकार से पुरजोर शब्दों में मांग करता है।

Related posts

पद का दुरुपयोग करने वाले प्रधानाचार्य को निलम्बित किया जाये – खत्री

newsadmin

हाईकोर्ट के फैसले का जहां सत्ता पक्ष के लोगों ने स्वागत किया। तो वहीं विपक्ष को हाईकोर्ट का फैसला रास नहीं आया

admin

कश्मीर में आतंकियों को पनाह देने वालों की संपत्ति की जा रही अटैच

admin

Leave a Comment