उत्तराखण्ड

चाय बगीचे की जमीन पर कब्जे धारकों को नोटिस जारी , जमीन के कागज दिखाने के निर्देश

Neerajtimes.comदेहरादून। नियत प्राधिकारी ग्रामीण सीलिंग/अपर जिलाधिकारी (प्रशा०) डाॅ0 एसके बरनवाल ने अवगत कराया है कि उच्च न्यायालय के जनहित याचिका 88/2022 पी0आई0एल0 विकेश नेगी बनाम उत्तराखण्ड राज्य के अनुपालन में इस कार्यालय के आदेश 8 जुलाई के द्वारा वर्तमान में भौतिक सत्यापन ग्राम रायपुर, चकरायपुर, नथनपुर, लाडपुर, क्यारकुली भट्टा का कार्य गतिमान है। जिसके दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि कुछ लोग उक्त बगान की भूमि में अवैध कब्जा कर भवन या अन्य परिसम्पत्तियों का निर्माण किया है जिनके द्वारा सर्वे के दौरान अपने अभिलेख नहीं दिखाए जा रहे है। उक्त भूमि की सही जांच हेतु उक्त खसरों से संबंधित अभिलेख/दावे प्राप्त किये जाने आवश्यक है ताकि भौतिक सत्यापन पूर्ण किया जा सके एवं चाय बाग/रविश चाय/अतिरिक्त सीलिंग भूमिका स्पष्ट चिह्नांकन किया जा सकें।

उन्होंने सर्वसम्बन्धित से अपेक्षा की है कि समाचार प्रकाशन की तिथि से 4 दिवस के भीतर समय प्रातः 11 बजे से अपराहन 01 बजे तक अपने-अपने दावों से सम्बन्धित अभिलेख सीलिंग कार्यालय भूलेख अनुभाग कलेक्ट्रेट देहरादून में उपलब्ध कराएं। उसके पश्चात् प्राप्त होने वाले अभिलेखों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। उन्होंने उप जिलाधिकारी सदर/तहसीलदार सदर को निर्देश दिए कि सीलिंग कार्यालय अनुभाग कलेक्ट्रेट में स्वयं की देख-रेख में भिज्ञ कर्मचारी तैनात करें।

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